बुजुर्ग की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है

अगरतला, 14 नवंबर: विशालगढ़ अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के मामले में एक युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 10,000 टका का जुर्माना और भुगतान न करने पर एक और महीने की कैद का आदेश दिया

मामले के सरकारी वकील गौतम गिरी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को लक्ष्मी पूजा की रात बिप्लब घोष नाम के एक युवक का उपेन्द्र देबनाथ और उसके बेटे साधन देबनाथ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया. हाथापाई के दौरान बिप्लब घोष ने बुजुर्ग उपेन्द्र देबनाथ को धक्का दे दिया. वह तुरन्त जमीन पर गिर पड़ा। बाद में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. बाद में मृतक उपेन्द्र देबनाथ के बेटे साधन देबनाथ ने वाथनगंज थाने में बिप्लब घोष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी वकील गौतम गिरि ने बताया कि एक माह की अतिरिक्त सजा की घोषणा की गयी है.

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