-दूसरे आरोपित की उम्र की जांच का आदेश, चौथे आरोपित की भी हुई पहचान
मुंबई, 13 अक्टूबर (हि.स.)। राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों में से एक गुरमेल बलजीत सिंह (23) को कोर्ट ने रविवार को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दूसरे आरोपित धर्मराज राजेश कश्यप (उम्र 19) ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया है, इसलिए उसकी सही उम्र की जांच करने का आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिया है।
मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल चार आरोपित शामिल थे, जिनमें से दो को पुलिस ने दो पिस्तौल और 28 कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है, जबकि शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा (20) और मोहम्मद जीशान अख्तर फरार हैं। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि मोहम्मद जीशान अख्तर ने ही हथियार उपलब्ध करवाया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपितों का मेडिकल टेस्ट करवाकर पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि आरोपितों के संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर हो सकते हैं, इसलिए दोनों को 14 दिनों तक पुलिस कस्टडी दी जाए।
आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि धर्मराज कश्यप की उम्र सिर्फ 17 वर्ष है, इसलिए उसे पुलिस कस्टडी में न भेजा जाए। सरकारी वकील ने धर्मराज का आधार कार्ड कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर उसकी उम्र 19 वर्ष हैं। आधार कार्ड पर उसकी जन्म तिथि 1 मार्च, 2003 दर्ज हैं। हालांकि, कोर्ट ने धर्मराज कश्यप की उम्र की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुरुनेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।