सीएम योगी के आगमन के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन हुआ मुस्तैद, धारा 163 लागू

-आठ थानाक्षेत्रों में ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, बैलून और पतंग समेत उड़ाने की सभी वस्तुओं पर पाबंद

गाजियाबाद, 16 सितंबर (हि.स.)। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 18 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी इन्द्रविक्रम सिंह ने जहां कार्यक्रम के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। इसी के साथ कमिश्नरेट पुलिस ने महानगर के आठ थानाक्षेत्रों में ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, बैलून और पतंग समेत उड़ाने की सभी वस्तुओं पर पाबंदी लगाते हुए अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आठ थानाक्षेत्र में कोतवाली, विजयनगर ‌सिहानीगेट, कविनगर, नदग्राम, साहिबाबाद, इंदिरापुरम और कौशांबी हैं। घंटाघर रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर यह व्यवस्था 18 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। इस बीच यदि किसी को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन आदि प्रयोग करना है तो संबंधित थाने से उसकी अनुमति लेनी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू होने से चार या उससे अधिक लोगों के इकठ्ठे होने और प्रदर्शन करने जैसे अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

उधर यातायात पुलिस ने भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर डायवर्जन किया है। जिसके तहत शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से लेकर चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा, टेम्पो व अन्य वाहनों के संचालन पर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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