नई दिल्ली, 13 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल और आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी शहर को विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है। आपको यह बताना होगा कि विश्व धरोहर शहर घोषित करने का प्रावधान कहां हैं। शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित करने के क्या लाभ हैं। क्या विश्व धरोहर शहर घोषित होने के बाद शहर होने के बाद शहर अधिक स्वच्छ हो जाएगा। आपने अपनी याचिका में हमें कुछ नहीं बताया कि इससे शहर को क्या मदद मिलेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इसको खारिज कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका एक हजार साल से अधिक का इतिहास है और कई ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने की जरूरत है।