नई दिल्ली, 11 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली आबकारी नीति मामले के सीबीआई से जुड़े केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में आभासी रूप से पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट के समन पर आज इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, शरद रेड्डी, विनोद चौहान भी बतौर आरोपित पेश हुए। कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 3 सितंबर को केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता हैं। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है।