सीबीआई की अदालत ने तुगलकाबाद आईसीडी के डिप्टी कमिश्नर सहित पांच आराेपिताें काे 14 सिंतबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 10 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में तुगलकाबाद आईसीडी के डिप्टी कमिश्नर और सीमा शुल्क अधीक्षक सहित पांच व्यक्तियों को 14 सितंबर 2024 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने गिरफ्तारी के पश्चात इन आराेपिताें काे आज अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने मंगलवार काे यह जानकारी दी।

सीबीआई के मुताबिक रिश्वत लेने के मामले में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तुगलकाबाद के उप-आयुक्त ओमप्रकाश बिष्ट, अधीक्षक अमित कुमार, उप आयुक्त के चापरासी बिजेन्द्र कुमार, मेसर्स अशोका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस समालखा, दिल्ली के कस्टम हाउस एजेंट अशोक यादव व रविकांत मिश्रा सहित पांच लाेगाें काे गिरफ्तार किया था। इन आराेपिताें के साथ मेसर्स राधा मार्केटिंग, मुंबई के कर्मचारी उमाचरण माझी, एक निजी व्यक्ति कुलदीप कुमार सहित सात आराेपिताें पर चार दिन पहले 6 सितंबर को मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के मुताबिक, आरोपित लोक सेवक दिल्ली स्थित निजी कंपनी के आरोपित कस्टम हाउस एजेंट (सीएचए) से मुंबई स्थित फर्म पर कम जुर्माना लगाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने व आराेपिताें के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रायगढ़ और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में 9 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और 19.25 लाख रुपये नकदी बरामद हुई।

सीबीआई के मुताबिक, इसके पहले मुंबई स्थित एक फर्म पर कम जुर्माना लगाने के बदले में 72 हजार रुपये रिश्वत लेने के दाैरान आरोपित डिप्टी कमिश्नर और सीएचए को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने तुगलकाबाद के आईसीडी के आरोपित अधीक्षक को भी गिरफ्तार किया, जिसे 50 हजार रुपये रिश्वत दी गई थी। इस मामले में संलिप्तता के आधार पर शेष तीन आराेपिताें काे गिरफ्तार किया गया।

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