केन्द्र ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए समान विपणन संहिता अधिसूचित की

नई दिल्ली, 07 सितंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए विपणन प्रथाओं का एक समान कोड अधिसूचित किया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चिकित्सा उपकरण संघ से स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विदेश में कार्यशालाओं के आयोजन, उन्हें होटल में ठहरने या मौद्रिक अनुदान की पेशकश पर रोक लगाने के लिए कहा है।

शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, सभी संघों को चिकित्सा उपकरणों में विपणन प्रथाओं (ईसीएमपीएमडी) के लिए एक नैतिक समिति का गठन करना चाहिए, इसे शिकायतों की विस्तृत प्रक्रिया के साथ अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करना चाहिए, जो फार्मास्यूटिकल्स विभाग के विपणन प्रथाओं के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड (यूसीपीएमपी) पोर्टल से जुड़ा होगा।

डीओपी ने मूल्यांकन नमूनों के वितरण और सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि पर किए गए खर्चों से संबंधित विवरण के लिए चिकित्सा उपकरण फर्मों से भी खुलासे की मांग की है।

डीओपी ने चिकित्सा उपकरण कंपनियों को विभाग के यूसीएमपीएमडी पोर्टल के लिंक के साथ शिकायत दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ अपनी वेबसाइट पर चिकित्सा उपकरणों में विपणन प्रथाओं के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड (यूसीएमपीएमडी) 2024 अपलोड करने के लिए कहा है। इस साल की शुरुआत में, विभाग ने फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड को अधिसूचित किया था।

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