नई दिल्ली, 05 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग सेंटर के चार सह मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट में तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोचिंग मालिकों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए। जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या आरोपितों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें। इस मामले में थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार गया था, जिसमें थार चालक को छोड़कर सभी न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली पुलिस ने इनके अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी के बेसमेंट में अचानक आए पानी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई।