नई दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में आरोपित विजय नायर की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय और दे दिया है। हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान विजय नायर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा था कि आरोपित करीब दो सालों से हिरासत में है। विजय नायर की ट्रायल कोर्ट ने 29 जुलाई को डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन जुलाई 2023 को विजय नायर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने विजय नायर को 13 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। नायर को सीबीआई के मामले में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर 2022 को नायर को गिरफ्तार किया था।