नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में बदलावों को शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की।
इस विधेयक के द्वारा वक्फ बोर्डों की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा।
विधेयक के माध्यम से किए जा रहे इन बदलावों में केंद्र सरकार बोर्ड की शक्तियां कम करेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी। वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक में विवादित भूमि के नए सिरे से सत्यापन के प्रावधान भी हैं।
वक्फ अधिनियम को शुरू में 1954 में पारित किया गया था, लेकिन बाद में 1995 में इसे एक नए संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 बोर्ड को उस संपत्ति के स्वामित्व को अधिग्रहित करने, नोटिस जारी करने या जांच करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह वक्फ की है।