हेलमेट के अलावा बाइक चालकों को कोई जुर्माना नहीं लगेगा: मुख्यमंत्री

-असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय

नलबाड़ी (असम), 27 जून (हि.स.)। अब असम में बाइक चालकों तथा आटो रिक्शा आदि छोटे वाहन चालकों को हेलमेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लगाया जा सकेगा। असम कैबिनेट की नलबाड़ी में आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि दो पहिया वाहनों के लिए जुर्माना अब केवल हेलमेट उल्लंघन पर लगेगा। दस्तावेजों की विसंगतियों पर फाइन नहीं लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात जुर्माना नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव बाइक और ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए लिया गया। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से दोपहिया वाहनों के लिए जुर्माना केवल हेलमेट उल्लंघन पर होगा। दस्तावेज़ विसंगतियों के लिए दंड को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह, ऑटो रिक्शा और रिक्शा को शुरुआती उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं देना होगा। दंड केवल बार-बार (पांच बार) अपराध करने के बाद लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इसके लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जुर्माने से लगभग 6-7 करोड़ रुपये के मामूली राजस्व की वसूली हुई। इतनी छोटी राशि के लिए गरीब व्यक्तियों को निशाना बनाना ठीक नहीं है।

कैबिनेट के इस फैसले से बाइक तथा ऑटो आदि छोटी गाड़ियों के चालकों ने राहत की सांस ली है।

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