केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने आईजीआई एयरपोर्ट पर शुरू किया ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’

नई दिल्ली, 22 जून (हि.स.)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 पर ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (एफटीआई-टीटीपी) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए बहुत सोचकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों व ओसीआई यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएगी।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत विकसित भारत@2047 के लिए तय किए गए प्रमुख कार्यबिंदुओं में से एक है और यह पहल सभी के लिए यात्रा सुविधा और दक्षता बढ़ाने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि ये सुविधा सभी यात्रियों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी। इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुगम और सुरक्षित आप्रवासन अनुमोदन के लिए तैयार किया गया है। यह ई-गेट्स पर चलेगा। इससे अप्रवासन मंजूरी की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।

शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में, भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों को कवर किया जाएगा और दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ई-गेट्स के माध्यम से जांच कर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज व्रजन लेन के माध्यम से विश्वस्तरीय अप्रवासन सुविधाओं को विकसित कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम तथा सुरक्षित बनाना है।

एफटीआई-टीटीपी को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा और अप्रवासन ब्यूरो, इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों की फास्ट ट्रैक अप्रवासन के लिए नोडल एजेंसी होगा। इस योजना में नामांकन के लिए आवेदक को अपने विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवश्यक जांच के बाद, ‘विश्वसनीय यात्रियों’ की एक व्हाइट सूची बनाई जाएगी और उसे ई-गेट्स के माध्यम से लागू करने के लिए फीड किया जाएगा। ई-गेट्स से गुज़रने वाले ‘ट्रस्टेड ट्रैवलर’ का बायोमेट्रिक्स एफआरआरओ कार्यालय या पंजीकृत यात्री के हवाई अड्डे से गुजरने के वक्त लिया जाएगा।

टीटीपी पंजीकरण पासपोर्ट की वैधता या 05 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक वैध होगा और उसके बाद इसका नवीनीकरण किया जाएगा। प्रक्रिया के तहत, जैसे ही ‘पंजीकृत यात्री’ ई-गेट्स पर पहुंचेंगे, उनकी उड़ान की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए ई-गेट्स पर एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करेगा। ई-गेट्स पर पासपोर्ट को स्कैन और यात्री के बायोमेट्रिक का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। एक बार जब यात्री की वास्तविक पहचान स्थापित हो जाएगी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो ई-गेट अपने आप खुल जाएगा और आव्रजन मंजूरी दिया गया माना जाएगा।

एफटीआई-टीटीपी को देश के 21 प्रमुख हवाईअड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में इसे दिल्ली के अलावा 7 अन्य प्रमुख हवाईअड्डों – मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर शुरू किया जाएगा।

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