पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा

अगरतला, 27 फरवरी: जिला सत्र मजिस्ट्रेट अंशुमन देबबर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा की घोषणा की है।

जिला सत्र मजिस्ट्रेट अंगशुमन देबवर्मा ने मंगलवार को अपनी पत्नी की हत्या के लिए पति स्वपन कुमार नाथ को आजीवन कारावास का आदेश दिया। सोशल मीडिया के अनुसार, कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालजुरी हरिपुर गांव निवासी रंजीत नाथ की बेटी रिक्ता नाथ की शादी 2016 में हुई थी। लेकिन उन्नीस साल की उम्र में रिक्ता नाथ की अपने पति और उसके परिवार वालों की प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो गई।

29/12/2018 को कंचनपुर थाना संख्या 80/2018 में मामला दर्ज किया गया था. स्वप्ननाथ की मां कुमुदिनी रथ को आईपीसी की धारा 302/34 और धारा 498 (ए) के तहत छह साल तक मुकदमा चलाने के बाद आज तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। रिक्ता नाथ के पति स्वपन कुमार नाथ को आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी और दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष कारावास की सजा देने का आदेश दिया गया. सरकार की ओर से वकील पार्थ पाल ने मामले को संभाला.

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