केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को इस वर्ष एक अक्‍टूबर से बढ़ाने का निर्णय लिया

नई दिल्ली 27 सितम्बर: केन्‍द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को इस वर्ष एक अक्टूबर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों और पुलिस थाना इलाकों में कई वर्षो से लागू है और समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय की 24 मार्च 2023 की एक अधिसूचना में कहा गया था कि केन्‍द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लांगदिंग जिलों तथा नामसाई जिले के अंतर्गत आने वाले नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है, इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लांगदिंग जिलों तथा नामसाई जिले के अंतर्गत आने वाले नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्रों को एक अक्टूबर 2023 से छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

अलग से जारी एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि केन्‍द्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्‍य जिलों के इक्‍कीस पुलिस थाना क्षेत्रों को भी एक अप्रैल 2023 से अशांत क्षेत्र घोषित किया था। कानून व्‍यवस्‍था की पुनः समीक्षा के बाद नागालैंड के दीमापुर, नियूलैंड, चुमोउकेदीमा, मोन, किफिरे, नोकलक, फेक और पेरेन जिलों में तथा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलैंग, वोखा और जूनहेबोतो जिलों के कुछ क्षेत्रों को इस वर्ष एक अक्टूबर से फिर से अशांत घोषित किया गया है। 

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