राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डिजिटल व्‍यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को स्‍वीकृति दे दी है

नई दिल्ली 12 अगस्त: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डिजिटल व्‍यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को स्‍वीकृति दे दी है। यह विधेयक नौ अगस्त को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से और लोकसभा ने सात अगस्त को ध्वनि मत से पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य लोगों के व्‍यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को भी स्‍वीकृति दे दी। विधेयक केंद्र सरकार को सरकारी मामलों में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव सम्मिलित हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के स्‍थानांतरण और नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *