इस वर्ष नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी

नई दिल्ली ५ अगस्त : सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कम्प्यूटर के आयात के लि‍ए इस वर्ष की पहली नवम्‍बर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश व्‍यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि आयात का माल इस वर्ष 31 अक्‍टूबर तक प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना क्लीयर किया जायेगा।

केन्‍द्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे कि आई.टी. हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उपकरण कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्‍त करने के बाद आयात किये जा सकेंगे। विदेश व्‍यापार महानिदेशालय ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर लाइसेंस प्राप्‍त करने के लिए कंपनी और व्‍यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

भारत के पास आई.टी. हार्डवेयर उपकरण के विनिर्माण की पर्याप्‍त सक्षमता और सामर्थ्‍य है, जिससे और अधिक उत्‍पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने उत्‍पादन से संबंधित प्रोत्‍साहन-पी.एल.आई., आई.टी. हार्डवेयर के लिए दो दशमलव शून्य स्‍कीम अधिसूचित कर दी है। इस स्‍कीम से आई.टी. हार्डवेयर के लगभग तीन लाख 29 हजार करोड़ रूपये के कुल उत्‍पादन होने की आशा है और इससे 5 से 6 वर्षों में 75 हजार अतिरिक्‍त रोजगार का सृजन होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *