जी एस टी परिषद ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के उपचार की दवाओं और इलाज के लिए प्रयुक्त विशेष खाद्य पदार्थों को जी एस टी से छूट देने का निर्णय लिया

नई दिल्ली १२ जुलाई: वस्‍तु और सेवाकर-जीएसटी परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्‍तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्‍तमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि बिना पके, बिना तले स्नैक्‍स पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। नकली ज़री के धागों पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।

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