नई दिल्ली २० मई: रिज़र्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि, 2000 रुपये के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी।
मंगलवार, 23 मई से 30 सितम्बर 2023 तक प्रतिदिन 2 हज़ार रूपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। यह सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी।
रिज़र्व बैंक के अनुसार, 2000 रूपए के 89 प्रतिशत बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किये गए थे और ये नोट पांच वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र पूरी कर चुके हैं। बैंक ने यह भी कहा कि दो हज़ार रूपए मूल्य के नोट चलन में नहीं रह गये थे।