नई दिल्ली ७ अप्रैल: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है। मंत्रालय के अनुसार, ऑक्सफैम इंडिया ने अन्य गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित करना जारी रखा। यह कानून में संशोधन के बाद ऐसे हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था। ऑक्सफैम इंडिया का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम पंजीकरण जिसने इसे विदेशी धन प्राप्त करने में सक्षम बनाया और मंत्रालय द्वारा 2021 में नवीनीकृत नहीं किया गया था।
2023-04-07