नई दिल्ली ०५ मार्च : उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और पथ-कर से छूट की अवधि 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बेचे गए और पंजीकृत कराए गए वाहन पर कोई कर नही लगाया जाएगा। अगर खरीदा गया इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में बना भी हो, तो उसपर यह लाभ पांच वर्ष के लिए मान्य होगा।
यह सुविधा सभी दुपहियों, तिपहियों, चौपहियों, स्ट्रांग हाईब्रिड, प्लग-इन हाईब्रिड, बैट्रीचालित और ईंधन सेल-चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही छूट केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों से दुपहियों की लागत में बीस हजार रूपये तक की और कार की खरीद पर एक लाख रूपये तक की कमी आएगी।