नई दिल्ली १७ जनबरी: उच्चतम न्यायालय ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे के संबंध में दखल देने और वहां के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में तत्काल दखल देने से संबंधित स्वामी अविमुक्तेश्वरा नंद की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने याचिका कर्ता से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नये सिरे से आवेदन करने के लिए कहा। खंडपीठ में न्यायामूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदी वाला भी शामिल थे।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय इस मामले से जुड़ी शिकायतों पर उचित रूप से विचार कर सकता है। इसमें प्रभावित लोगों को राहत और उऩके पुनर्वास से संबंधित मामले भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई की अनुमति देनी चाहिए।