नई दिल्ली १७ जनुअरी : केन्द्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रशासनिक सुधारों से कामकाजी महिलाओं को अनुकूल परिवेश मिला है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि केन्द्र की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। पिछले साढ़़े आठ वर्षों में उठाए गए महिलाओं पर केन्द्रित विशेष कदमों को लेकर डॉ. सिंह ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। महिला केन्द्रित सुधारों पर मौजूदा सरकारी ज्ञापन का हवाला देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि किसी महिला के अभिभावक की मृत्यु के बाद तलाक दिए जाने के मामले में यदि अभिभावक की मृत्यु के पहले तलाक की याचिका दायर की गई है तो उस महिला का परिवार पेंशन का हकदार होगा। इसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किसी गुमशुदा कर्मचारी का परिवार एफआईआर दर्ज कराने के छह महीने के भीतर अब पेंशन प्राप्त कर सकेंगा। गुमशुदा कर्मचारी को मृत मानने के बाद अब उस परिवार को सात वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्ष की सेवा पूरी करने के पहले हो, तो भी उसका परिवार पेंशन का हकदार होगा।
2023-01-17