नई दिल्ली ०४ जनुअरी : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण- यूआईडीएआई ने परिवार के मुखिया की सहमति से लोगों को आधार में अपना पता ऑनलाइन अद्यतन करने में मदद करने के लिए निवासी अनुकूल सुविधा दी है। आधार में परिवार का मुखिया आधारित ऑनलाइन पता अद्यतन उन निवासियों के रिश्तेदारों के लिए बहुत सहायक होगा जिनके पास आधार में अपना पता अपडेट करने के लिए उनके नाम का सहायक दस्तावेज नहीं है।
राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, उम्मीदवार और परिवार के मुखिया दोनों के संबंधों और उनके नाम दर्शाने वाले पासपोर्ट जैसे रिश्तों के दस्तावेज का प्रमाण सुपुर्द करके आधार अद्यतन किया जा सकता है। रिश्तेदारी के दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक लिखित फार्मेट में निवासी को परिवार के मुखिया द्वारा स्वघोषणा देने की सुविधा देता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लिखित पता प्रमाण का कोई वैध दस्तावेज का प्रयोग करके वर्तमान पता अद्यतन सुविधा के साथ यह विकल्प अतिरिक्त सुविधा होगी। 18 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी निवासी इस मामले में परिवार का मुखिया हो सकता है और अपना पता इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकता है।