नई दिल्ली ०२ दिसंबर: उच्चतम न्यायालय ने आज 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के मामले के चार आरोपियों को केरल उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द कर दी। इन आरोपियों में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति एम आर साह और सी टी रवि कुमार की पीठ ने यह मामला वापस केरल उच्च न्यायालय को भेजते हुए कहा है कि आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करे। केरल उच्च न्यायालय का इस मामले में आदेश 2021 में आया था।
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को भी निर्देश दिया है कि चारों आरोपियों को पांच सप्ताह तक गिरफ्तार न किया जाये।