आइजोल, 16 नवंबर (हि.स.)। मिजोरम के चम्फाई जिला में तुइरियल एयरफील्ड के पास 22 हजार लीटर के परिवहन टैंकर में कथित तौर पर आग लगाने के आरोप में बुधवार को पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गत 29 अक्टूबर को हुई इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और सात घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है।
राज्य पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, 22,000 लीटर पेट्रोल लेकर एक टैंकर चम्फाई जिला में जा रहा था। लेकिन तुइरियल एयरफील्ड के पास मुख्य सड़क पर एक कछुए को बचाने की कोशिश में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दिन शाम 5:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त टैंकर में आग लग गई। इससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। बाद में सात और लोगों की अस्पताल में मौत हो गई।
आग लगने के बाद कई लोग मौके पर जमा हो गए और टैंकर से प्लास्टिक के डिब्बे में पेट्रोल इकट्ठा करने लगे। इस बीच, घायलों को तुरंत आसपास के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। घटना से निपटने के लिए दमकल की गाड़ियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाद में फॉरेंसिक अधिकारियों की मदद से घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया। जांच में यह पाया गया कि चालक की लापरवाह ड्राइविंग के परिणामस्वरूप टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद आसपास के काफी लोग टैंकर से रिस रहे पेट्रोल को इकट्ठा करने में जुटे हुए थे, इसी दौरान आग लग गयी। अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते पेट्रोल में तेजी से आग फैल गई। नतीजतन, दुखद दुर्घटना घटी।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि एक व्यक्ति टैंकर के पास सड़क के बीच में लाइटर जलाते हुए और तुइरियल की ओर भागते हुए देखा गया था।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तुइरियल निवासी टीबीसी लालवोमाओमा (28) पुत्र लालरेमलियाना (एल) को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि वह टैंकर से रिस रहे पेट्रोल को लेने गया था। लेकिन पेट्रोल लूटने के लिए मौके पर भारी भीड़ थी। अफरातफरी के चलते वह पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल नहीं ले पाया। गुस्से में उसने आग लगा दी। उसके कबूलनामे के आधार पर बॉनकोंव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 279/285/304ए/336/337/338/435 के तहत 810/22 का मामला दर्ज किया गया है।