राकांपा नेता जीतेंद्र आव्हाड को छेड़छाड़ मामले में अग्रिम जमानत

मुंबई, 15 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक जीतेंद्र आव्हाड को ठाणे सेशन कोर्ट ने मंगलवार को छेड़छाड़ मामले में अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने जीतेंद्र आव्हाड को पुलिस जांच में सहयोग देने और गवाहों पर दबाव न डालने का भी आदेश दिया है।

जीतेंद्र आव्हाड ने ठाणे जिले के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उनके विरुद्ध दर्ज छेड़छाड़ के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को आवेदन दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की गहन छानबीन करनी है और सबूत इकट्ठा करना है। जीतेंद्र आव्हाड जमानत की शर्तों का पालन नहीं करते हैं। जीतेंद्र आव्हाड के वकील विशाल भानुशाली ने घटनास्थल का वीडियो ही कोर्ट में पेश किया और कहा कि यह छेड़छाड़ का मामला ही नहीं बनता है। यह मामला सिर्फ आवेदक का राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने की साजिश के तहत दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने जीतेंद्र आव्हाड को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया।

जीतेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्हें हर दो दिन के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। आव्हाड ने कहा कि उन पर साजिश के तहत सिर्फ 72 घंटे में दो झूठे मामले दर्ज किए गए और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनपर पांच मामले दर्ज कर उन्हें जिलाबदर करने की साजिश रच रखा है, लेकिन उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट से न्याय मिल रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *