मुंबई, 01 नवंबर (हि.स.)। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को मुंबई की विशेष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। इससे सलिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है।
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मामला दर्ज किया था और उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इसलिए सलिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने मुंबई की विशेष कोर्ट में सलिल देशमुख को जमानत देने के लिए याचिका दाखिल किया था। सलिल देशमुख आज कोर्ट में उपस्थित हुए और उनकी वकील ने कहा कि ईडी ने आवेदक को गलत मंशा के तहत आरोपित बनाया है। ईडी की ओर से सलिल देशमुख पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। अब तक सलिल देशमुख को गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ ही वे ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे थे। हालांकि ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि सलिल देशमुख को जमानत न दी जाए। इसका कारण सलिल देशमुख को समन जारी किया गया था और वे जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए सलिल देशमुख को जमानत न दी जाए। लेकिन विशेष कोर्ट ने सलिल देशमुख को जमानत दे दिया।
दरअसल पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री पर सौ करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूली करने का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। इसी वजह से सीबीआई ने अनिल देशमुख पर मामला दर्ज किया था और ईडी को मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच करने का निर्देश दिया था। इसी वजह से ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटे सलिल देशमुख के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आज सलिल देशमुख को जमानत मिली है।