फेस मास्क की अनिवार्यता खत्म, नहीं लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (हि.स.)। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना के आदेश को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की 22 सितंबर को हुई मीटिंग में यह आदेश जारी किया गया था।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि 22 सितंबर को डीडीएमए की मीटिंग में यह तय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क लगाए जाने की बाध्यता 30 सितंबर से हटा ली जाएगी, क्योंकि ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही संक्रमण की दर भी बेहद नीचे आ गई है। 22 सितंबर को जारी आदेश में 30 सितंबर के बाद से मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा लिया गया था, जो वर्तमान में भी जारी है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना लगाने पर किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि आदेश में लोगों से अपील की गई है कि वह जब भी सार्वजनिक क्षेत्रों में जाए तो मास्क अवश्य लगाएं।

जिस समय कोरोना की संक्रमण दर बेहद अधिक थी और दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे, उसको देखते हुए डीडीए ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया था। जैसे कि संक्रमण दर दिल्ली में बेहद कम स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है।

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