अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित

मुंबई, 18 अक्टूबर (हि.स.)। मुंबई की विशेष कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। देशमुख की जमानत याचिका पर सीबीआई के वकील 21 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने वाले हैं। हालांकि विशेष कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार फैसला देना है।

मुंबई की विशेष कोर्ट में अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी ने सरकारी वकील पर मामले को अनायास अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी सरकारी वकील सिर्फ जमानत न मिले इस वन पाईंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जबकि सीबीआई के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि वे इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई का पक्ष रखने वाले हैं। दोनों पक्षों की दलील और रुख को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें समयबद्ध निर्णय लेना है, लेकिन वे सीबीआई को मौका देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इस मामले की मनी लाड्रिंग एंगल से जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। इनमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। इसके बाद अनिल देशमुख ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है।

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