08HNAT44 गुजरात के भाजपा विधायक झालावाडिया की 27.75 लाख की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश
-सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को मुआवजा नहीं चुकाने पर अदालत का फैसला
अहमदाबाद, 08 अक्टूबर (हि.स.)। गुजरात के सूरत जिले के कामरेज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीडी झालावाडिया की सम्पत्ति जब्त करने का अदालत ने आदेश जारी किया है। दुर्घटना में 15 लाख रुपये का मुआवजा नहीं देने पर 27.75 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है।
वर्ष 2016 में सूरत के सीमाडा के समीप झालावाडिया की ट्रक रांग साइड में खड़ी थी। ट्रक की पार्किंग लाइट भी बंद थी, जिसके बाद वराछा के विशाल नगर में रहने वाला युवक अपने वाहन के साथ ट्रक से जा टकराया था। घटना में युवक की मौत हो गई थी। दूसरी ओर झालावाडिया ने ट्रक बेच दिया था, लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं हुआ था। इससे अब वे अपील में जाएंगे। सूरत की अदालत के फैसले के बाद फिलहाल भाजपा में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव के ऐन मौके पर भाजपा विधायक के खिलाफ अदालत के फैसले के बाद उनकी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई हैं।
करीब 6 साल पुरानी घटना में सूरत के सीमाडा कैनाल रोड पर रांग साइड में ट्रक खड़ा था। ट्रक चालक ने लाइट भी बंद कर रखी थी। इसकी वजह से सूरत के वराछा क्षेत्र के विशाल नगर में रहने वाले युवक की गाड़ी ट्रक से जा टकराई थी। हादसे में युवक की मौत हो गई थी। युवक के परिवार के सदस्यों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला अदालत में चला। ट्रक विधायक की पत्नी के नाम पर था। इसके बाद इस साल मार्च में विधायक झालावाडिया के खिलाफ आदेश आया कि वे मृतक के परिजन को 15 लाख रुपये का मुआवजा चुकाएं। मुआवजा नहीं चुकाने पर अदालत ने उनकी सूरत स्थित सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब 27.75 लाख रुपये आंकी गई है, जब्त करने का आदेश दिया है।