नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (अफस्पा) की मियाद आज (शनिवार) से छह माह के लिए और बढ़ा दी। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार है।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को शनिवार से छह माह के लिए बढ़ाया गया है। इन सभी इलाकों को पूर्व में ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जिलों और चार जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस विशेषाधिकार कानून की मियाद छह माह के लिए बढ़ाई थी। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का फैसला किया। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं। नागालैंड में कुल 16 और अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं।