Electoral Bearer Bond Scheme :राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक अक्टूबर से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री

29HBUS5 राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक अक्टूबर से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री

-चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एसबीआई की 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया

नई दिल्ली, 29 सितंबर (हि.स)। सरकार ने हिमाचल और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव बॉन्ड योजना की 22वीं किश्त जारी करने की अनुमति दे दी है। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

वित्त मंत्रायल ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव बॉन्ड योजना की 22वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए एक अक्टूबर, 2022 से उपलब्ध होगा। पहले चरण में एक से 10 मार्च, 2018 तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री हुई थी।

मंत्रालय के मुताबिक स्टेट बैंक एक से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बॉन्ड को भुनाने के साथ जारी भी करेगा। इसके लिए अधिकृत एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं। इससे पहले इस चुनावी बॉन्ड योजना के 21वें चरण की बिक्री एक से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी।

चुनावी बॉन्ड योजना के प्रावधानों के मुताबिक यह बॉन्ड वह व्यक्ति या इकाई खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में गठित हुई हो। पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम एक फीसदी मत हासिल करने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए कोष प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

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