27HNAT63 भीमा कोरेगांवः गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने की मांग पर एनआईए और सरकार को नोटिस
नई दिल्ली, 27 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपित गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर आज सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान नवलखा की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र 70 साल है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। खराब स्वास्थ्य के कारण उनको जेल में रखना सही नहीं है। उन्हें पहले भी नजरबंद रखा गया था। नवलखा ने घर में नजरबंद रखने के लिए बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। बांबे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।
8 अप्रैल, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 1 जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव की 200वीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं।