26HNAT39 सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 माह से लंबित रहने पर जताई नाराजगी
नई दिल्ली, 26 सितंबर (हि.स.)। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद एनसीपी लीडर अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 महीने से हाई कोर्ट में लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते याचिका पर फैसला लेने को कहा।
कोर्ट ने देशमुख को निर्देश दिया कि वो 27 सितंबर को बांबे हाई कोर्ट में मामले को रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसमें वह जेल में बंद हैं।