नई दिल्ली, 20 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून पर मुहर लगा दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ही रहेगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया था कि राज्य विधानसभा को गुरुद्वारा प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कानून न केवल सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है बल्कि ये राज्य पुनर्गठन कानून और पंजाब पुनर्गठन कानून का भी उल्लंघन है।