अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन रद्द करने के मामले में सुनवाई 20 तक टली

नई दिल्ली, 15 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम का स्वार सीट से निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली के वकील ने कहा कि 2015 तक सभी दस्तावेज पर अब्दुल्लाह आजम की जन्मतिथि 1993 ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान अब्दुल्लाह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण का सबूत नहीं माना जा सकता है।

कपिल सिब्बल ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं की। हाई कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को आधार मान कर अपनी एक राय बनाई । याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस परिवार की हर चीज़ सवालों के घेरे हैं। क्या कोर्ट उन दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है, जो संदेहास्पद हैं और सवालों के घेरे में हैं।

अब्दुल्ला को 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।

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