नई दिल्ली, 14 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम का स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान अब्दुल्लाह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण का सबूत नहीं माना जा सकता है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं किया। हाईकोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को आधार मान कर अपनी एक राय बनाई । याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस परिवार की हर चीज़ सवालों के घेरे हैं। क्या कोर्ट उन दस्तावेज पर भरोसा कर सकता है जो संदेहास्पद है और सवालों के घेरे में है।
अब्दुल्ला को 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।