– दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और डीएमआरसी के अध्यक्ष से रिपोर्ट तलब
नई दिल्ली, 12 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली मेट्रो के द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन में एक सिख जत्थेदार को कृपाण लेकर प्रवेश करने से रोकने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आयोग ने इस मामले में मेट्रो प्रबंधन और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 सिख व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर कृपाण पहनने और ले जाने की अनुमति देता है। उन्होंने बताया कि आयोग को मिली शिकायत में बताया गया है कि दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी केवल सिंह को उनके कृपाण के साथ नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोका गया और कृपाण को हटाने के लिए कहा गया है। सिख धर्म और संविधान का अनुच्छेद 25 सिख व्यक्तियों को कृपाण पहनने और ले जाने की अनुमति देता है।
दिल्ली मेट्रो में होने वाली इस घटना ने सिखों की धार्मिक भावना को आहत किया है। इकबाल सिंह लालपुरा ने बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और डीएमआरसी के अध्यक्ष से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा इस अपमानजनक हरकत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी जानकारी मांगी गई है।