कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात नहीं करने के रिजवी को दिए निर्देश
नई दिल्ली, 12 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत दे दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिजवी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि इस मामले के सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने 29 अगस्त को रिजवी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर त्यागी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 12 मई को रिजवी को नसीहत दी थी कि आखिर माहौल खराब करने की ज़रूरत क्या है। शांति से सब साथ रहकर ज़िंदगी का आनंद लें।
दरअसल 17 से 19 नवंबर 2021 को हरिद्वार में धर्म संसद में वसीम रिजवी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार किया गया था। यति नरसिंहानंद को जमानत मिल चुकी है जबकि वसीम रिजवी जेल में ही बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में होनेवाले धर्म संसद से एक दिन पहले 26 अप्रैल को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।