बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की अनुमति मांगने वाली याचिका पर 12 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 12 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

21 जुलाई को कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इससे पहले यह काम कर रहे पीएस नरसिम्हा अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेगा तो अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन याचिका के लंबित होने का हवाला देकर ये लोग पद पर बने हुए हैं। बीसीसीआई ने एक अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए। जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी।

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