नई दिल्ली, 05 सितंबर (हि.स.)। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने 18 वेबसाइट पर फ़िल्म फ़िल्म दिखने और डाउनलोड करने, किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पुनःप्रसारण, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिल्म की पायरेसी हर हाल में बंद होनी चाहिए। याचिका इस फिल्म का प्रोडक्शन और प्रमोशन कर रहे स्टार इंडिया ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 18 वेबसाइट उनकी फिल्म का अनधिकृत प्रसारण कर रहे हैं। ऐसा करना कॉपीराइट कानून का खुला उल्लंघन है।
याचिका में मांग की गई थी कि इन 18 वेबसाइट को फिल्म के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होनी है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं।