Kapil Sibbal:कपिल सिब्बल पर अवमानना का मुकदमा चलाने की नहीं मिली अनुमति

नई दिल्ली, 02 सितंबर (हि.स.)। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना किया। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा न होने का बयान दिया था। वेणुगोपाल ने कहा है कि सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जमीन पर लागू न होने के आधार पर ऐसा कहा था, यह अवमानना नहीं है।

वकील विनीत जिंदल ने सिब्बल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगते हुए अटार्नी जनरल को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि कपिल सिब्बल ने सियासी लाभ के लिए न्याय पालिका की गरिमा को गिराने वाला बयान दिया है। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अटार्नी जनरल ने इससे मना कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा अटार्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति से चल सकता है।

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