नई दिल्ली, 4 अगस्त : सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को परामर्श जारी किया है। ये प्लेटफार्म भ्रामक हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन संहिता और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों के संबंध में संहिताओं और मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत आते हैं जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा उनके विनियमन का प्रावधान किया जाता है।
श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि तत्कालीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के आधार पर, अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सट्टेबाजी और जुए की समस्या से निपटने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाए हैं।