नई दिल्ली,3 अगस्त : प्रवर्तन निदेशालय ने येस बैंक-डी एच एफ एल बैंक ऋण धोखा-धड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के दो बिल्डरों अविनाश भोसले और संजय छाबड़िया की 415 करोड रुपये की सम्पत्ति कुर्क की है। जांच ऐजेंसी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी कुर्की आदेश जारी करते हुए अविनाश भोसले की 164 करोड रुपये और संजय छाबडिया की 251 करोड रुपये की सम्पत्ति जब्त की। ये दोनों बिल्डर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डी एच एफ एल के प्रमोटरों – कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि राणा कपूर ने येस बैंक से वित्तीय सहायता के बदले अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए, कपिल वधावन और अन्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र में हिस्सा लिया।
इस मामले में अब तक कुल एक हजार आठ सौ 27 करोड रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।