DK Shivkumar:मनी लॉन्ड्रिंग: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के चार सह आरोपितों की जमानत पर फैसला दो अगस्त को

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को छोड़कर चार सह आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विकास धूल ने दो अगस्त को चारों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाने का आदेश दिया।

आज इस मामले के आरोपित डीके शिवकुमार अपने वकील दायन कृष्णन, सचिन नारायण अपने वकील विकास पाहवा, सुनील कुमार शर्मा अपने वकील मोहित माथुर, आंजनेय हनुमंतैया अपने वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और राजेंद्र एन अपने वकील नरेंद्र मान के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान ईडी ने डीके शिवकुमार को छोड़कर बाकी चारों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

एक जुलाई को चार आरोपितों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान शिवकुमार के अलावा जो आरोपित कोर्ट में पेश हुए थे उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन हैं। इस मामले में शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 31 मई को कोर्ट ने शिवकुमार समेत पांच आरोपितों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने सभी आरोपितों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी।

शिवकुमार को तीन सितंबर, 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। शिवकुमार को हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर, 2019 को ईडी की याचिका खारिज कर दी थी।

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