Vacancies Reserved:केंद्रीय सशस्त बलों और असम राफल्स की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षितः केंद्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/राइफलमैन के पद की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने के लिए एक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा में ढील और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जायेगी।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उक्त जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद (पुरुष और महिला) के लिए न्यूनतम ऊंचाई के मानदंड निम्नअनुसार है। सामान्य श्रेणी में पुरुष 170 सेमी जबकि महिला 157 है।

यह दी गई छूट

सभी अनुसूचित जनजाति (एसटी) अभ्यर्थी के लिए पुरुष को 162.5 सेमी, जबकि महिला को 150 सेमी की छूट दी गई है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अनुसूचित जनजाति (एसटी) अथ्यर्थी में 157 सेमी पुरुष और 147.5 सेमी महिलाओं को छूट दी जायेगी। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के एसटी अभ्यर्थी में 160 सेमी पुरुष और 147.5 महिलाओं को छूट है।

वहीं, गढ़वाली,कुमाऊंनी,डोगरा, मराठा उम्मीदवार तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उम्मीदवार में 165 सेमी पुरुष और महिला को 155 सेमी की छूट दी जायेगी। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्य से पुरुष को 162.5 सेमी और महिलाओं को 152.5 सेमी की छूट दी जायेगी।

वहीं, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिलों के तीन उप-मंडल नामत: दार्जिजिंग, कलिम्पोंग और कुर्सेओंग शामिल है, तथा इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप-मंडल शामिल है। इनमें लोहागढ़ चाय बगान, लोहागढ़ वन, रंगमोहन, बाराचेंगा, पानीघाट, छोटा अदलपुर, पहाडूं, सुकना वन, सुकना भाग-1, पंतापति वन-1, महानदी वन, चंपासरी वन, सालबारी छतपर्ट-2, सीतोंग वन, सिवोक हिल फॉरेस्ट, सिवोक फॉरेस्ट, छोटा चेंगा और निपनिया से आने वाले पुरुष को 157 सेमी की छूट जबकि महिलाओं को 152.5 की छूट है।

-पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में ढील उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार दी जाएगी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। वहीं, रक्षा बलों में चार साल की अवधि पूरी करने के बाद, जब पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होगा तो उन्हें (पूर्व अग्निवीरों को) कांस्टेबल (जीडी)/राइफलमैन के पद के लिए 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

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