नई दिल्ली, 25 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। आम्रपाली मामले में नियुक्त रिसीवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता को लेकर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वह गलत है। इस तरह के आदेश हाई कोर्ट नहीं दे सकता है।
धोनी 2009 से 2016 तक कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। उनका कहना था कि इस दौरान के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया। धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से यह कहा गया है कि एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं।