नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सोमवार को संसद और राज्य विधानसभाओं सहित कुल 31 स्थानों पर मतदान हुआ। संसद के दोनों सदनों समेत देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित 4796 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। मतदान का प्रतिशत 99.12 रहा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया
चुनाव आयोग के अनुसार संसद भवन और राज्यों की 30 विधानसभा में आज हुए मतदान में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। इनको निर्वाचित करने वाले मंडल में 771 सांसद और 4025 विधायक हैं। इनमें से 763 सांसदों और 3991 विधायकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु में शत प्रतिशत मतदान हुआ।
आयोग के अनुसार दो विधायकों अनंत कुमार सिंह और महेंद्र हरि दलविक को आज मतदान की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत संबंधित न्यायालयों की ओर से अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा राज्यसभा में पांच और कुछ राज्य विधानसभाओं में कुल 6 रिक्तयां हैं। संसद और विधानसभा में नामित सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए मतदान नहीं कर सकते। इसे मिलाकर निर्वाचन मंडल में कुल 4796 मतदाता थे।
आयोग के अनुसार मतदान के लिए 40 सांसदों को राज्य विधानसभाओं में मतदान करने की अनुमति दी गई थी। 9 विधायकों को संसद भवन में और 2 विधायकों को अन्य विधानसभा में मतदान की अनुमति मिली थी।
इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कोविड महामारी को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई थी। तमिलनाडु विधानसभा में दो संक्रमित विधानसभा सदस्यों ने मतदान किया। वही केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और आरके सिंह ने कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीपीई कीट पहनकर मतदान किया।
विभिन्न राज्यों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आज शाम से ही सड़क और वायुमार्ग के माध्यम से सीलबंद मतपेटियों के साथ दिल्ली पहुंचना शुरू कर देंगे। मतपेटियों को लाने के लिए हवाई अड्डे से संसद भवन तक सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी और उसी दिन नतीजे आयेंगे।
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। विधायकों के वोट का महत्व राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। इस हिसाब से कुल सांसदों के मत की कीमत 5,43,200 है और कुल विधायकों के मत की कीमत 10,86,431 है। सांसदों को मत का मूल्य 700 है।
वहीं चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 159, अरुणाचल प्रदेश 8, असम 116, बिहार 173, छत्तीसगढ़ 129, गोवा 20, गुजरात 147, हरियाणा 112, हिमाचल प्रदेश 51, झारखंड 176, कर्नाटक 131, मध्य प्रदेश 131, केरल 152, महाराष्ट्र 175, मणिपुर 18, मेघालय 17, मिजोरम 8, नागालैंड 9, ओडिशा 149, पंजाब 116, राजस्थान 129, सिक्किम 7, तमिलनाडु 176, तेलंगाना 132, त्रिपुरा 26 उत्तराखंड 64, उत्तर प्रदेश 208, पश्चिम बंगाल 151, दिल्ली 58, पुडुचेरी 16।