नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल (एआईआईपीएल) और उसके सीईओ आकार पटेल को शॉ कॉज नोटिस जारी किया है और क्रमशः 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक विज्ञप्ति के अनुसार ईडी ने जांच शुरू की थी कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से बचने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके भारत में अपनी एनजीओ को एफडीआई मार्ग से बड़ा विदेशी योगदान भेज रहा था। गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्टों को मंजूरी नहीं देने के बावजूद ऐसा किया गया था।
ईडी द्वारा जारी शॉ कॉज नोटिस (एससीएन) में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच की अवधि के दौरान मिली पेमेंट जिसे रसीदों में व्यापार, प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाओं के रूप में दिखाया गया है वह विदेशी प्रेषक से प्राप्त राशि के अलावा और कुछ नहीं है।