नई दिल्ली, 29 जून (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दे दी है। इससे सभी तेल खोज और उत्पादन कंपनियों को घरेलू बाजार में कच्चाे तेल बेचने की स्वलतंत्रता मिल गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अक्टूबर 2022 से यह मंजूरी दी है।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से तेल क्षेत्र में मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह लंबे समय में आयात में कटौती करेगा और इससे कोई राजस्व हानि नहीं होगी।
सरकार या उसकी नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) की शर्त में तदनुसार छूट दी जाएगी। सरकारी राजस्व जैसे रॉयल्टीत, उपकर, आदि की गणना सभी अनुबंधों में एक समान आधार पर की जाती रहेगी। पहले की तरह, निर्यात की अनुमति नहीं होगी।
सरकार के अनुसार यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा और 2014 से शुरू किए गए लक्षित परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) क्षेत्र में कई प्रगतिशील सुधार किए हंस जैसे गैस के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से गैस की कीमत का पता लगाना, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत राजस्व साझेदारी अनुबंध की शुरूआत आदि। बोलियों के अनेक दौरों के माध्यम से बड़ी संख्या में ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से पहले दिए गए क्षेत्र की तुलना में क्षेत्रफल का आवंटन लगभग दोगुना हो गया है। फरवरी 2019 से अप्रत्याशित लाभ के अलावा जटिल बेसिनों के लिए कोई राजस्व बंटवारा नहीं होने के साथ उत्पादन को अधिकतम करने संबंधी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।